खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन एवं वैध लाइसेंस के बिना कारोबार करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई।
SHIKHAR DARPANThursday, October 15, 2026
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गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा बिरनी, सरिया एवं बगोदर प्रखंड के अटका क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर मिठाई दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, गुपचुप एवं फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य तेल की स्थिति, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में अवमानक एवं दूषित खाद्य पदार्थ पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। साथ ही, खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
1. बिरनी प्रखंड: जांच के क्रम में प्रज्ञा स्वीट्स से पेड़ा का नमूना प्रयोगशाला जांच हेतु संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठान में दूषित पाए गए 3 किलोग्राम रसगुल्ला एवं 1 किलोग्राम लड्डू को नष्ट कराया गया। वहीं, साहा स्वीट्स में 2 किलोग्राम खोवा में स्टार्च की उपस्थिति पाए जाने पर संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। 2. सरिया क्षेत्र: शंकर स्वीट्स से कलाकंद का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया। इसके अतिरिक्त, 1 किलोग्राम कलाकंद में स्टार्च की उपस्थिति पाए जाने पर उसे नष्ट कराया गया। गोपाल स्वीट्स से 500 ग्राम मिल्क केक तथा नारायण स्वीट्स से 700 ग्राम बर्फी में स्टार्च पाए जाने पर संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। 3. बगोदर प्रखंड: बगोदर क्षेत्र में कुल 12 खाद्य प्रतिष्ठानों एवं फास्ट फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मधेशिया स्वीट्स, बगोदर में निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए 3 किलोग्राम काजू बर्फी को नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पनीर, खोवा, मिल्क केक एवं अन्य खाद्य सामग्री केवल वैध खाद्य लाइसेंसधारी एवं अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त करें।
अवैध स्रोत से प्राप्त मिलावटी अथवा अवमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारियों को वैध खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने, खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर अथवा उसमें रखकर बिक्री नहीं करने तथा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने, खाद्य कारोबार में संलग्न कर्मियों का मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने तथा प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल कराने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।पर्व-त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।