पीरटांड़ प्रखंड में मुस्लिम युवक द्वारा आदिवासी युवती पर धर्मांतरण कर विवाह के लिए दबाब बनाए जाने मामले पर एक नया मोड़ आया है। 2023 का कोर्ट हलफनामा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। शपथ पत्र में मुस्लिम युवक ताज हुसैन ने शपथ पूर्वक कहा है कि मैं मोहम्मद ताज हुसैन उर्फ राज सोरेन पिता इजहार अंसारी चिरकी थाना पीरटांड़ जिला गिरिडीह शपथ पूर्व बयान करता हूं कि मेरी उम्र 24 वर्ष है,मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था में मुस्लिम धर्म एवं रीति रिवाज को छोड़कर सरना रीति रिवाज को अपना कर सरना धर्म को मानता हूं। मैं मोहम्मद ताज हुसैन एवं राज सोरेन दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता हूं। इस वायरल शपथ पत्र पर तरह तरह की चर्चाएं फेल रही है। कुछ लोगो का कहना है कि यह शपथ पत्र गलत है।
इधर आदिवासी समाज भी इस शपथ पत्र के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। जितनी मुंह उतनी बातें बाजार में चर्चाएं चल रही है। वहीं इस मामले में 164 के तहत गिरिडीह कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दे दिया है। यहाँ यह बता दे कि पीड़िता ने 3 दिन पहले थाना पहुंचकर ताज हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता ने धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। मामले में जब पीरटांड़ थाना प्रभारी से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि पुलिस छापामारी कर रही है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।इधर पुलिस अबतक ताज हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि वह निमियाघाट थाना इलाके के लक्ष्मणतुंडा गांव में है लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वह अपना मोबाईल किसी और को देकर वहां से भी फरार हो चुका था।