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नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गिरिडीह पुलिस की प्रशिक्षण कार्यशाला।।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता। 

नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गिरिडीह पुलिस द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार के निर्देश पर 28 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में अनुसंधानकर्ताओं के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। कार्यशाला में पुलिस निरीक्षक से सहायक अवर निरीक्षक स्तर तक के अनुसंधानकर्ताओं को नए कानूनों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुसंधानकर्ताओं को विस्तृत ब्रीफिंग देते हुए कानूनों का अक्षरशः पालन करने तथा निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

प्रशिक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर के वरीय पदाधिकारियों एवं अभियोजन पदाधिकारियों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में संपत्ति एवं शरीर के विरुद्ध अपराध, संगठित अपराध और साइबर अपराध से संबंधित नई धाराओं की जानकारी दी। साथ ही पुराने और नए कानूनों के बीच तुलनात्मक जानकारी देते हुए अनुसंधान में उनके व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रक्रियागत एवं तकनीकी चूकों से बचने तथा न्यायालय में दोषसिद्धि दर बढ़ाने को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। जिले के सभी अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कार्यशाला 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रत्येक दिन 50 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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