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उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यालय प्रकोष्ठ में लाभुकों को सौंपे ड्राइविंग लाइसेंस, वैध एवं सुरक्षित वाहन संचालन को बढ़ावा।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।

राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में आम नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुलभ एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के सतत् मार्गदर्शन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप जिले में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन की प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है।इसी क्रम में आज उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 15 लाभुकों को सांकेतिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक वाहन चालक के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं जिम्मेदार नागरिक होने का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक हितैषी बनाया जाए, ताकि पात्र आवेदकों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के सेवा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम सरकारी सेवाएं पहुंचाना है। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि जून माह के दौरान जिले में कुल 1,779 लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। इनमें 906 स्थायी (ड्राइविंग) लाइसेंस शामिल हैं, जिनमें 893 पुरुष एवं 13 महिला लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त 798 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 783 पुरुष एवं 15 महिला लाभार्थी शामिल हैं। वहीं 75 हैवी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस भी निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवेदन से लेकर परीक्षण एवं लाइसेंस निर्गमन तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित, अनुशासित एवं जिम्मेदार सड़क संस्कृति के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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