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आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।

नगर पालिका चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर आज समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गिरिडीह नगर निगम के महापौर पद के सभी अभ्यर्थियों, बड़की सरैया नगर पंचायत अध्यक्ष पद एवं धनवार नगर पंचायत अध्यक्ष पद एवं सभी वार्ड पार्षद के अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों एवं समर्थकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के सफल एवं निष्पक्ष संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा एवं नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप या साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले वक्तव्यों से बचें।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित समय-सीमा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, जुलूस एवं सभाओं के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इसके साथ ही दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग्स के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार पर भी विशेष निगरानी रखे जाने की जानकारी दी गई तथा अभ्यर्थियों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना का प्रसार न करें।बैठक में चुनावी व्यय लेखा संधारण को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। सभी अभ्यर्थियों को अपने चुनावी खर्च का सही एवं समयबद्ध लेखा-जोखा प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान दिवस की तैयारियों, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाताओं की सुविधा, सुरक्षा प्रबंध एवं मतगणना प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ एवं सकारात्मक चुनावी माहौल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी प्रत्याशियों ने बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

*उपायुक्त ने बताया कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान दिवस के अवसर पर ड्राई-डे घोषित करने का निर्णय लिया गया है। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 576 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान के अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक की अवधि को संबंधित मतदान क्षेत्र में ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में स्थित किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर शराब की बिक्री, वितरण या उपभोग की अनुमति नहीं होगी। शराब की बिक्री में संलिप्त होने वाले अभ्यर्थी पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही संबंधित शराब दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव प्रचार, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे (DJ) के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार, ध्वनि की सीमा (55 डेसिबल तक) का पालन अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर डीजे को जब्त करते हुए उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।इसके अलावा प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों, व्यय लेखा संधारण एवं समय-समय पर व्यय विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी गई।प्रेक्षकों ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सभी अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बैठक में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों एवं समर्थकों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई।

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