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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जमुआ की दो शराब दुकानें सील।

जमुआ,शिखर दर्पण संवाददाता। 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की इस दौरान SH-13 पर संचालित कम्पोजिट शराब दुकान जमुआ-01 और जमुआ-02 को सील कर दिया गया।अबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों दुकानों का संचालन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विपरीत किया जा रहा था। यह दुकानें मुख्य सड़क (SH-13) पर स्थित होने के कारण न्यायालय के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आती हैं। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि इन दुकानों का संचालन नियमावली के विपरीत था।कार्रवाई के दौरान अबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे दुकानों को सील करने के बाद मौके पर नोटिस चस्पा किया गया।

जिसमें उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है,स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे शराब की दुकानों से आए दिन दुर्घटनाओं और सामाजिक माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था दुकानों के बंद होने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा वहीं, कुछ लोगों ने अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और आश्रितों की आजीविका प्रभावित होने की चिंता भी जताई है।अबकारी विभाग ने साफ कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में अगर किसी भी अन्य दुकान का संचालन नियम विरुद्ध पाया जाता है, तो उस पर भी यही कार्रवाई की जाएगी इस कार्रवाई के बाद SH-13 पर शराब बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है।

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