अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह के अध्यक्षता में 32 गिरिडीह विधानसभा आम निर्वाचन के निमित्त आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने तथा नाम निर्देशन से संबंधित बैठक आयोजित।
SHIKHAR DARPANSunday, October 20, 2024
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गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाची पदाधिकारी, 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के अध्यक्षता में 32 गिरिडीह विधानसभा आम निर्वाचन, 2024 के निमित्त आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने तथा नाम निर्देशन से संबंधित अन्य विषयों पर समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित किया गया। जिसमें 32-गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में MCMC सर्टिफिकेशन, सुविधा ऐप, सी विजील ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। ● सरकारी वाहन का प्रयोगः- आयोग के निदेशानुसार सरकारी वाहन का प्रयोग राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और चुनाव प्रचार आदि से जुड़े अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाना है।
● अभ्यर्थियों का नया खाता खुलवाना:-चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों के द्वारा नया बैंक एकाउंट खोला (बैंक/पोस्ट ऑफिस / कॉपरेटिव बैंक) जाना है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है। यदि नाम निर्देशन अवधि अथवा इसके उपरांत किसी व्यक्ति के द्वारा चुनाव लडने के प्रयोजन से खाता खोलने हेतु आग्रह किया जाता है तो संबंधित बैंक के द्वारा प्राथमिकता देते हुए उस व्यक्ति का खाता Open किया जायेगा। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी / उसके अभिकर्ता के द्वारा उक्त खाते से किये जानेवाले Transactions (withdraw/deposit) में बैंक के द्वारा प्राथमिकता दिया जायेगा। ● बाइक और वाहनों का उपयोग:- वाहनों के काफिले के नियमों के अनुसार बाइकों की संख्या सीमित की जा सकती है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में कारों वाहनों को सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस से ज्यादा वाहनों वाले सभी बड़े काफिलों को तोड दिया जाएगा, भले ही उनमें केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति हो। हालाँकि, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जारी किए गए किसी भी सुरक्षा निर्देश के अधीन होगा। यदि कोई व्यक्ति ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों के काफिले में चलता है, भले ही काफिला टूटा हुआ हो. तो स्थानीय प्रशासन का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे वाहनों का उपयोग न होने दिया जाए। प्रचार प्रयोजन के लिए अनुमत बाइकों के अलावा अन्य बाइकों के उपयोग को निषेधाज्ञा अर्थात सीआरपीसी की धारा 144 नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विनियमित किया जाएगा। एक बाइक पर केवल एक झंडा (अधिकतम 1 फीट x 1/2 फीट का) लगाने की अनुमति होगी। चुनावों के दौरान प्रचार चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
● जुलूसों और चुनावी सभाओं में लाउडस्पीकरों का प्रयोग:- चुनाव प्रचार के उद्द्देश्य से सार्वजनिक बैठकों के लिए उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि प्रवर्धक, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहन पर लगा हो या स्थिर स्थिति में हो, उसका उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जाएगा। क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में स्थानीय धारणाओं और अन्य प्रासंगिक बातों जैसे मौसम की स्थिति त्यौहार का मौसम परीक्षा अवधि आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों का उपयोग चाहे सामान्य प्रचार के लिए किया जाए या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों के लिए और चाहे चलती गाडियों पर या अन्यथा उपयोग किया जाए उनका उपयोग केवल ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधित अवधि के अतिरिक्त ही किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित समय के बाद उपयोग किए जाने वाले सभी लाउडस्पीकरों को इन लाउडस्पीकरों के उपयोग से संबंधित सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाउड स्पीकर एम्पलीफायर द्वारा उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के तहत तय की गई स्वीकार्य सीमा से अधिक न हो। डीईओ उपयुक्त तंत्र स्थापित करके इसकी निगरानी करेंगे। सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी तथा अन्य व्यक्ति जो चलते वाहों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करते हैं जिनमें ट्रक टैम्पो, कार, टैक्सी वैन तिपहिया स्कूटर साइकिल रिक्शा आदि शामिल हैं वे लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति देने वाले प्राधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या बताएंगे तथा वाहनों की ऐसी पंजीकरण पहचान संख्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए परमिटों पर दर्शाई जाएगी।