नागरमल मोदी सेवा सदन भवन को अतिक्रमण बता कर उसे तोड़ने के रांची नगर निगम मामले को हाईकोर्ट ने की रद्द ।
SHIKHAR DARPANWednesday, March 03, 2021
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राँची,शिखर दर्पण संवाददाता।
नागरमल मोदी सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण बता कर उसे तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नगर निगम को फिर से इस मामले की सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया है. रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की जमीन पर सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण माना था और उसे नोटिस दिया था. इसके बाद निगम ने कई भवन को सील करने का आदेश जारी किया था।