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पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है।

राँची,शिखर दर्पण संवाददाता।

पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है. अगर आपने आज भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर अब तक भी नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें. पहले इसकी समयसीमा 30 जून 2020 थी जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया था.अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप बाद में इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये बतौर लेट फीस चुकाने पड़ेंगे. इसके अलावा आप बैंक के भी कई काम अटक सकते हैं. पैन-आधार लिंक नहीं होने से आप 50000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने और नया बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आ सकती है।

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