एसआईआर-2026: भाजपा के बीएलए-1 विनय कुमार सिंह ने विभिन्न बूथों का लिया जायजा, 29 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने की अपील।
SHIKHAR DARPANThursday, July 23, 2026
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गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के प्रारूप तैयार करने और ASDDF सूची के सत्यापन का कार्य जारी है। इसी क्रम में भाजपा के निर्वाचन आयोग से अधिकृत बीएलए-1 एवं सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने होली स्कूल मोहनपुर के बूथ संख्या 15, 16 और 17 तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय भंडारीडीह के बूथ संख्या 32, 33 और 34 सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और बीएलए-2 के साथ चल रहे कार्यों की जानकारी ली। विनय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार गणना फॉर्म भरने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। उन्होंने ऐसे मतदाताओं से जल्द से जल्द गणना फॉर्म भरने की अपील की, जिन्होंने अब तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, वे गणना फॉर्म के बाएं कॉलम में अपना विवरण भरेंगे। वहीं, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, वे अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से ऐसे किसी एक परिजन का विवरण भर सकते हैं, जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को निर्धारित कॉलम में अपने माता-पिता का 2003 के अनुसार विवरण भरना होगा। विनय कुमार सिंह ने कहा कि यदि किसी वैध मतदाता को गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं, नए मतदाताओं का फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 होगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित बीएलओ, भाजपा बीएलए-2 या विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से संपर्क करें, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान कराया जा सके और किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे तथा अपात्र मतदाताओं का नाम शामिल न हो।