भारत सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट 2019 दिनांक-13.12.2019 द्वारा संशोधित किया गया है।
इसके अलावे आर्म्स एक्ट 1959 के धारा 3 की उपधारा (2) के आलोक में किसी भी व्यक्ति को विधिपूर्वक 03 (तीन) से अधिक शस्त्र नहीं रखने का प्रावधान था, जिसे संशोधन के आलोक में किसी अनुज्ञप्तिधारी को 02 (दो) ही शस्त्र रखने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे में वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके पास 03 (तीन) शस्त्र है, वे राजपत्र प्रकाशन की तिथि (13.12.2019) से एक वर्ष के अन्दर अपना कोई एक शस्त्र स्थानीय थाना/ओ०पी०/पुलिस शस्त्रागार, अथवा अधिकृत शस्त्र-कारतूस विक्रेता दुकान में जमा करना सुनिश्चित करें। साथ हीं निर्धारित समय सीमा के अन्दर शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई करने के साथ ही, शस्त्र को अवैध समझते हुए जब्त कर अनुज्ञप्ति रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावे अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र जमा करने के उपरान्त पावती रसीद एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति को मूल रूप में जिला शस्त्र शाखा, में जमा करेंगे।