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मंटू मुर्मू पर कथित जानलेवा हमले के मामले में एन सी एस टी सख्त, एसपी से 7 दिनों में रिपोर्ट तलब।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू एवं अन्य पर 21 अगस्त 2026 को झंडा मैदान में कथित जानलेवा हमले, जातिगत अपमान और उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया गया कि मंटू मुर्मू ने 23 अगस्त को आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत में झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके एवं अन्य लोगों के साथ कथित हमले और दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है।राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट या जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। अब इस मामले में गिरिडीह पुलिस की ओर से आयोग को सौंपी जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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