जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
SHIKHAR DARPANSunday, January 22, 2023
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गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में जिला स्तरीय *कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) एक्ट- 2012* विषय पर इसके सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे जिला प्रशासन के कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्तागण, मेडिकल ऑफिसर शिक्षा विभाग के पदाधिकारीयों, सीडब्ल्यूसी एवं जेजेबी के सदस्यगण एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अरविंद कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह अमित रेनू एवं जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय के पावन कर कमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम के बारे में विषय प्रवेश करवाते हुए सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरव कुमार गौतम ने आज के इस कार्यशाला में समाहित किए गए विषयों के बारे में पोक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्रदान किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा ने कहा कि पोक्सो एक्ट के लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, इसके बावजूद भी हमारे देश एवं समाज में छोटे-छोटे बच्चों के बीच लैंगिक अपराधों में कमी नहीं हो रही है। बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए कानून के साथ-साथ इसके सभी स्टेकहोल्डर्स को भी संवेदनशील होकर के कार्य करने की जरूरत है। इसमें मुख्य तौर पर बच्चों के संपर्क में रहने वाले विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे:- जिला प्रशासन के कार्यपालक पदाधिकारीयों, डॉक्टर्स शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं शिक्षकों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं, पारा लीगल वॉलिंटियर्स इत्यादि को संवेदनशील बनाकर कर इस दिशा में कार्य करने हेतु जागरुक किया जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरक्षी अधीक्षक महोदय गिरिडीह अमित रेनू ने कहा कि गिरिडीह पुलिस प्रशासन सदैव ही इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराध के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करती है। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत पुलिस विभाग के लिए निर्दिष्ट किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है।आज के इस कार्यक्रम में गिरिडीह न्याय मंडल से अरविंद कुमार पांडेय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह, अजय कुमार श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह, गोपाल पांडेय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम, यशवंत प्रकाश जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला पुलिस प्रशासन से प्रतिनियुक्त उप निरीक्षकों, बाल कल्याण समिति गिरिडीह के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिन्हा, पारा लीगल वॉलिंटियर्स, न्यायिक कर्मचारी गण उपस्थित थे।