जिले में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रहेगी रोक-उपायुक्त।
SHIKHAR DARPANSaturday, March 27, 2021
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■ राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम जारी किया गाइड लाइन, अनुपालन कराने के लिए जिले के अधिकारियों को उपायुक्त ने दिया निर्देश।
बोकारो,शिखर दर्पण संवाददाता। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक रहेगी।इसे सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका शत प्रतिशत अनुपालन जिले में किया जाएगा। ■ नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी- उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि *नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर होली, सरहुल, शब – ए – बारात, चैती नवरात्र, रामनवमी और ईस्टर मनाने पर प्रतिबंध रहेगा। सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा। राज्य सरकार ने सभी प्रकार के जुलूस पर रोक लगा दी है।* जबकि धार्मिक स्थलों पर पूर्व की तरह शर्तें लागू रहेंगी। नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर पूर्व में *गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देश का पालन करना भी अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट, बार, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लाज, शॉपिंग मॉल आदि के लिए पूर्व का स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिड्यिर (एसओपी)* ही जारी रहेगा। वहीं, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए तय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी यात्रियों को करना होगा। ■ परिवार के साथ घर में मनाएं होली-। उपायुक्त राजेश सिंह ने जिलावासियों से अपील किया कि वह होली मिलन समारोह से परहेज करें।अपने परिवार के सदस्यों के बीच रंगों के त्योहार होली को मनाएं।कोरोना की वर्तमान स्थिति की मानीटरिंग की जा रही है। स्थिति के अनुरूप या राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश पर प्रशासन आगे कार्य करेगी।