गिरीडीह जिले में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग,राँची के निर्देशानुसार आज जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह एवं मोटर यान निरीक्षक, गिरिडीह के नेतित्व में जी.टी रोड (NH-19) पर रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ, हिट एंड रन एवं गुड सेमिरिथन योजना के बारे में जागरूकता अभियान किया गया और बताया गया की वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलाएँ इससे ज़रूरत पढ़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है।
नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत आपको दंड स्वरूप भरना पड़ सकता है, सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान तो अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पाँच हज़ार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगो के बीच रोड़ सेफ्टी हैण्डबुक, रोड़ सेफ्टी पम्पलेट एवं *रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ* पम्पलेट कि भी वितरण की गई।