सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक रहेगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की।इस गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर हाेली, सरहुल, शब-ए-बारात, चैती नवरात्र, रामनवमी और ईस्टर मनाने पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा। सभी प्रकार के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मधुपुर में हाेने वाले उपचुनाव के लिए भी पूर्व से जारी शर्ताें का पालन करने काे कहा गया है। जबकि धार्मिक स्थल में पूर्व की तरह शर्तें लागू रहेंगी। नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालाें के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हाेगी।परीक्षार्थियों को छूट, एडमिट कार्ड ही पास होगा।राज्य सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि परीक्षार्थियाें काे परीक्षा देने जाने की छूट दी गई है। उनका एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा। काेराेना काे लेकर पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। हाेटल, रेस्टाेरेंट, बार, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लाॅज, शॉपिंग मॉल आदि के लिए पूर्व का एसओपी जारी रहेगा।हवाई जहाज, ट्रेन, अंतराज्यीय यात्रा के लिए तय साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करने काे कहा गया है। वहीं, मधुपुर उपचुनाव पर राजनीतिक दलों की सभा को लेकर पूर्व में जारी एसओपी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया विशेष सावधानी बरतने का आदेश स्वास्थ्य सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखकर पर्व-त्योहारों को लेकर विशेष सावधानी बरतने का आदेश दिया है। बस स्टैंड, एयरपोर्ट व स्टेशन पर कोरोना जांच करने को कहा है।भीड़-भाड़ वाली जगहों विशेषकर बाजारों में साेशल डिस्टेंसिंग मे।