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तम्बाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय पर छः महीने की सजा :-उपायुक्त

देवघर ।  

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैंन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान  मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और  इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट  के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके अलावे उपायुक्त ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। ऐसे में हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का सक्रमण खांसने, थूकने और छिंकने से बढ़ता है। साथ हीं धूम्रपान के कारण रोग-प्रतिरोधी क्षमता के क्षरण से भी इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

ज्ञात हो कि उपायुक्त  नैंन्सी सहाय ने तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के प्रभारी को निदेशित किया है कि कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु छापेमारी दलों द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने वाले कार्रवाई से उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। साथ हीं उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 288, 269, 270 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके अलावे उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान व संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है कि सभी सरकारी/गैर सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर परिसरों में धूम्रपान निषेध से संबंधित जागरूकता व सूचना संबंधित बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

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